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मिनी लॉकडाउन की पंजाब में बढ़ी अवधि

जाने नए दिशा-निर्देश

जालंधर(मान्यवर) :- पंजाब में कोविड-19 के नए मामलों और मृत्युदर में लगातार हो रही वृद्धि मद्देनज़र रखते हुए कैप्टन सरकार ने पंजाब में लगाए गए मिनी लॉकडाउन को 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान जिलाधिकारी ही दुकानों को खोलने का समय तय करेंगे और उन पर ही करोना संक्रमण को विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधों को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों के नियमों में बदलाव भी कर सकते हैं राज्य में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा को लेकर आयोजित एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण करोना संक्रमण के नए मामले में कमी आई है।

वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि तीन जीएमसी ने पहले ही 50% ओपीडी संचालन शुरू कर दिया , जिसे जल्द ही 100% तक बढ़ाया जाएगा | प्रतिबंधों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की सलाह पर प्रतिबंधों की जारी रखने का निर्णय लिया गया है | उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी कारों और दोपहिया वाहनों की सीमा को हटाया जा रहा है, क्योंकि इनके उपयोग मुख्य रूप से परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों द्वारा किया जाता है | वाणिज्यिक यात्री वाहनों और टैक्सियों पर नियम जारी रहेगा | उन्होंने कहा कि गैरजरूरी दुकानों को खोलने का फैसला डीसी करेंगे।

Captain Amarinder Singh