जालंधर (ब्यूरो):- पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने श्री दरबार साहिब के पास धमाकों को अंजाम देने वालों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पिछले दिनों श्री हरमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट में दो विस्फोट हुए थे. पहला धमाका 6 मई और दूसरा 8 मई को हुआ था। इस मामले में पुलिस सतर्क थी और लगातार सी.सी.टी. कैमरों को देख रहा था। जिसके संबंध में आसपास के लोगों से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी मांगी गई है। कई ऐसी बातें सामने आईं, जिसमें पुलिस आरोपियों से संपर्क कर रही थी। 10 मई को दोपहर करीब 12:00 बजे तीसरा धमाका हुआ और पुलिस ने तीसरे धमाके से संकेत लेते हुए घेराबंदी की और पांच सदस्यीय आतंकवादी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकियों ने प्रारंभिक पूछताछ में ही अपना जुर्म कबूल कर बड़ा खुलासा किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 1) आजाद वीर सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी गांव वडाला कलां, बाबा बकाला, जिला अमृतसर ग्रामीण 2) अमरीक सिंह पुत्र लखबीर सिंह निवासी गुरदासपुर, 3) साहब सिंह निवासी गेट हकीमा अंगड़, अमृतसर और 4) धर्मेंद्र, और 5) हरजीत निवासी 88 फुट रोड, अमृतसर।
गिरफ्तार आरोपी आजाद वीर सिंह बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे सराय के बाथरूम में गया और उसके पीछे पार्क में बम विस्फोट कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पांचों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उन्होंने पहले भी विस्फोट किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि छह मई को पार्किंग में हुए पहले दो विस्फोटों में पॉलीथिन के लिफाफे में बम सामग्री थी, जिसे मोटे धागे से लटकाया गया था. इसके बाद 8 मई की सुबह करीब 04 बजे उसी पार्किंग में एक और बी मटेरियल रखा गया और वह वहां से चला गया। बाद में जब एक अन्य राहगीर ने धागे को देखा और उसे खींचा तो उसमें भी विस्फोट हो गया। घटना सुबह करीब 06.30 बजे की है।
गिरफ्तार आतंकियों ने बताया कि उन्होंने पांच हजार रुपये में पटाखे बनाने की सामग्री एक साथ खरीदी और उसमें पत्थर डालकर ट्रायल किया, जिसमें वे सफल रहे और बम बनाने लगे. पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के कब्जे से 1100 ग्राम विस्फोटक सामग्री/रसायन और कुछ कट्टरपंथी साहित्य भी बरामद किया है। इस संबंध में थाना ई डिवीजन की पुलिस ने आरोपी को कांड संख्या 49/2023 धारा 9-बी विस्फोटक के तहत गिरफ्तार किया है. अधिनियम, 3-4-5 विस्फोटक सामग्री, 13,16,18। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है
पहले भी दर्ज हैं मामले :
गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों के खिलाफ आजाद वीर सिंह के खिलाफ धारा 295ए, चेहरता अमृतसर थाने, अमरीक सिंह के खिलाफ धारा 90/21, धर्मिंदर के खिलाफ धारा 348/22 के तहत अमृतसर पुलिस स्टेशन, नारकोटिक्स एक्ट के तहत थाना सदर के तहत पहले ही मामले दर्ज किए जा चुके हैं. साहब सिंह के खिलाफ 94/23 एक्सप्लोसिव एक्ट थाना गेट हकीमा, अमृतसर।
अमृतसर रिपोर्टर हरजिंदर सिंह की विशेष रिपोर्ट