जालंधर (ब्यूरो):- दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद के आतंकी यासीन भटकल (Yasin Bhatkal) और उसके 10 अन्य सहयोगियों के खिलाफ देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के 2012 के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट के आदेश के बाद इन आरोपियों के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन आरोपियों पर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले करने की साजिश का आरोप है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शालेंदर मालिक की अदालत ने सोमवार को कहा कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद के आतंकी यासीन भटकल और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश देते हुए गौर किया कि भटकल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बार-बार आतंकी गतिविधियों में शामिल था।
कोर्ट का कहना है कि विस्फोटक, आईईडी बनाने के संबंध में उपकरणों से निकाले गए डिजिटल डेटा से साफ पता चलता है कि वह न केवल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की बड़ी साजिश में शामिल था, बल्कि आईईडी और विस्फोटक तैयार करने में भी उसकी भूमिका थी।