जालंधर (ब्यूरो):- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में जमानत अर्जी पर फैसले के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर न्यायिक विधि में नई पहल की। ChatGPT से मिले जवाब पर हाईकोर्ट ने हत्या मामले के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा की बैंच के समक्ष लुधियाना में दर्ज केस में जमानत याचिका लगाई गई थी। सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने ChatGPT से अपराध में क्रूरता और इससे जमानत पर पड़ने वाले प्रभाव बारे में पूछा। इस पर ChatGPT से मिले जवाब के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जस्टिस ने आरोपी का अपराध जमानत के योग्य नहीं माना।
गौरतलब है कि कई देशों की अदालत मामलों की सुनवाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है।