मान्यवर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा में अब सिखों को कृपाण साथ ले जाने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अब सिख यात्री कृपाण के साथ हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके मुताबिक यात्री अपने साथ 22.86 सेमी तक की कृपाण ले जा सकेंगे। यह इजाजत घरेलू यात्री विमानों के दी गई है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भारत सरकार को चेताया है कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले सिखों की धार्मिक आजादी का ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि उड्डयन मंत्रालय ने 4 मार्च को आदेश जारी कर भारतीय एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारियों को धारण की गई कृपाण न लेकर जाने के आदेश दे दिए थे।खत में सिखों की आजादी छीनने का प्रयास बताया था सिख धर्म में धारण किए जाने वाले पांच ‘क’ में कृपाण भी है। जिसके बाद SGPC के प्रधान एडवोकेट धामी ने 9 मार्च उड्डयन मंत्रालय को खत लिखा था और ऐतराज जताया था कि ऐसा करके उड्डयन मंत्रालय सिखों की आजादी को छीनने का प्रयास कर रहा है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे खत में प्रधान धामी ने कहा था कि भारत सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि भारत की आजादी के लिए सिखों का सबसे अधिक योगदान रहा है। आज भी देश का जो सभ्याचार बचा है, वे सिखों के कारण ही है। इस खत के भेजे जाने के 5 दिनों के अंदर ही उड्डयन मंत्रालय ने अपने आदेशों को वापस ले लिया है।धार्मिक आजादी का ध्यान रखे भारत सरकार धामी ने कहा है कि यह आदेश लेना अच्छी बात है, लेकिन भारत सरकार को यह आदेश जारी करने से पहले ही सोचना चाहिए था। वह उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सिखों और किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आजादी के खिलाफ ऐसा कोई आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जाएगा।