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सुखबीर बादल पर आपराधिक मामला दर्ज, किया रैली में कोरोना नियमों की उलंघना 

मान्यवर शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। यह मामला थाना सिटी फरीदकोट में दर्ज किया गया है, उनके साथ साथ फरीदकोट से उम्मीदवार परमबंस सिंह बंटी रोमाणा को भी नामजद किया गया है। यह कार्रवाई रिटर्निंग अफसर द्वारा की गई लिखित सिफारिश के बाद दर्ज किया गया है। दोनों ने सरकारी हुक्म नहीं मानने पर आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसकी शिकायत आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की गई थी। रिटर्निंग अफसर की तरफ से लिखे के सिफारिश पत्र में कहा गया है कि शिअद की तरफ से फरीदकोट की अनाज मंडी में चुनावी सभा की गई थी, जिसमें करीबन 6 हजार लोगों का इक्ट्‌ठ था। जिसकी वीडियो ग्राफी चुनाव आयोग की टीम की तरफ से की गई है।
चुनावी सभा करने का यह पहला आपराधिक मामला

पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राष्ट्रीय चुनाव आयोग की तरफ से इनडोर में 500 और आउटडोर में 1000 का इक्ट्‌ठ करने की इजाजत दी हुई है। ज्यादा इक्ट्‌ठ करने पर पुलिस की तरफ से पहली कार्रवाई की गई है और आपराधिक मामला भी शिअद अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज किया गया है।

जिले में तीन जगह की थीं सुखबीर ने रैलियां
सुखबीर सिंह बादल ने फरीदकोट में जैतो, कोटकपूरा और फरीदकोट तीन जगहों पर चुनावी रैलियां की थीं और इस दौरान अपनी सरकार बनाने का दावा किया था। मगर इससे पहले ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। अगर केस अदालत तक पहुंचा तो शिअद अध्यक्ष और उम्मीदवार को छह छह माह की सजा हो सकती है।