जालंधर (ब्यूरो):- नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा पंजाब के 13 टोल प्लाजा बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मामले में आज चीफ सेक्रेटरी (CS) और DGP को स्टेटस रिपोर्ट दायर करनी है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 13 टोल समेत राज्य के सभी टोल के बेरोक-टोक संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे।
इससे पहले जस्टिस विनोद भरद्वाज ने NHAI की याचिका पर पंजाब सरकार समेत अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। चीफ सेक्रेटरी और DGP को भी 16 फरवरी को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के भी आदेश दिए। इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा कि अब तो प्रदर्शनकारियों द्वारा कहीं भी सड़क-रेल और टोल बंद करवाने का रिवाज बन गया है। हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित के इस मामले में यह गंभीर हालात बताए हैं।
मांगें पूरी न होने पर किसानों ने टोल किए बंद NHAI ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि बीते महीने से राज्य में प्रदर्शनकारियों द्वारा 13 टोल बंद करवाए गए हैं। इन टोल पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इस कारण टोल कलेक्शन का काम पूरी तरह से रूका पड़ा है।