जालंधर (ब्यूरो):- पंजाब के जालंधर शहर में नगर निगम की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने सीलबंदी की कार्रवाई की है। निगम के अधिकारियों ने कमिश्नर अभिजीत कपलिश के आदेश पर सुभाना इलाके में 8 अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर ताले जड़कर उन्हें सील कर दिया। सील की गई दुकानों में एक शराब का ठेका भी शामिल है।
न नक्शा पास करवाया न कोई स्वीकृति ली मौके पर कार्रवाई करने गई बिल्डिंग ब्रांच की टीम का नेतृत्व कर रहे ATP सुखदेव विशिष्ट ने बताया कि सुभाना में जिन 8 दुकानों को सील किया गया है, उनका न तो कोई नक्शा पास है और न ही इन्होंने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले कोई मंजूरी ली है। उन्होंने कहा कि इन्हें बाकायदा नगर निगम ने नोटिस जारी कर दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन दुकानों के मालिक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए।
अवैध दुकान में चल रहा एक्साइज विभाग का ठेका बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने जिन 8 दुकानों को सील किया है, उनमें से एक दुकान में एक्साइज विभाग का शराब ठेका भी चल रहा है। उसे भी निगम की टीम ने सील कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्साइज विभाग ने एक अवैध दुकान में किस तरह से ठेका खोलने की इजाजत दे दी।
अब सवाल यह भी उठता है कि यह ठेका एक्साइज विभाग का ही है या फिर अवैध दुकान में अवैध तरीके से ही चलाया जा रहा था।