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राम रहीम की सजा में तबदीली :हरियाणा सरकार का फैसला; 10 साल से अधिक के सजायाफ्ता कैदियों को 3 महीने की छूट दी जाएगी

जालंधर (ब्यूरो):- हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी राम रहीम की 90 दिनों की सजा को माफ कर दिया है। सरकार ने गणतंत्र दिवस पर फैसला किया है कि 10 साल से अधिक के सजायाफ्ता कैदियों को 3 महीने की छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का फायदा डेरा मुखी को होगा। अभी राम रहीम पैरोल पर बाहर आया हुआ है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को 3 महीने की विशेष छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। पांच वर्ष से कम की सजा वाले कैदियों को 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।

हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को यह छूट भी दी जाएगी। सरकार ने शर्त रखी है कि कैदी अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी।

हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में शाह सतनाम सिंह का 104 वां अवतार दिवस मनाया जा रहा है। राम रहीम के ऑनलाइन दर्शन करने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के श्रद्धालु सिरसा डेरे में पहुंचे