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IAS संजय पोपली को HC से नहीं मिली राहत करप्शन केस में विजिलेंस ने पकड़ा गिरफ्तारी के बाद बेटे ने किया था सुसाइड

जालंधर (ब्यूरो):- पंजाब में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार IAS संजय पोपली को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने आरोपी पोपली की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपी पोपली ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि मामले के अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस ने 2008 बैच के IAS संजय पोपली को साल 2022 में करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मोहाली विजिलेंस ब्यूरो के थाने में साजिशन भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। विजिलेंस ने पोपली को उनके चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित घर से गिरफ्तार करने के अलावा उनके तत्कालीन सहायक सचिव संजीव वत्स को भी गिरफ्तार किया था।

पिता की गिरफ्तारी पर बेटे ने किया सुसाइड पिता के भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी पर संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित कोठी नंबर-520 में सुसाइड कर लिया था। उसने विजिलेंस टीम की कार्रवाई के दौरान ही स्वयं को गाली मार ली थी।