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Ludhiana के पूर्व विधायक Simranjit Singh Bains को जालंधर अदालत से मिली बेल

जालंधर (ब्यूरो): Electricity Board के दफ़्तर का घेराव करने तथा दफ़्तर को ताला लगाने के मामले में लुधियाना के पूर्व विधायक तथा लोक इंसाफ़ पार्टी के पंजाब प्रधान सिमरनजीत सिंह बैंस पर 2020 मैं थोना रामामंडी एवं थाना डिवीज़न नंबर आठ की पुलिस द्वारा IPC की धारा 336, बिजली बोर्ड एक्ट 2003 की धारा 138, 1-बी, 150-बी के अंतर्गत 13 मार्च 2022 को मामले दर्ज किए गए थे।

एडवोकेट संदीप कुमार वर्मा की दलीलों से अदालत ने जतायी सहमति

जिसकी सुनवाई जालंधर के एडिशनल सेशन जज ललित कुमार सिंगला की अगुवाई में चल रही है।
वही सिमरनजीत सिंह बैंस ने एडवोकेट संदीप कुमार वर्मा के माध्यम से अदालत में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी, जिस पर एडवोकेट संदीप वर्मा ने सिमरनजीत सिंह बैस की तरफ़ से अदालत में अपनी दलीलें पेश की, जिस पर सहमति जताते हुए सथानीय अदालत नये सिमरनजीत सिंह बैंस को अग्रिम ज़मानत देते हुए राहत प्रदान की है।