जालंधर (ब्यूरो): एक टीचर के साथ स्नैचिंग करना चंडीगढ़ के सेक्टर 52 के मनीष उर्फ मनसा नामक युवक को महंगा पड़ा है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने उसे स्नैचिंग केस में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने उसे 25 हजार रुपए जुर्माना भी भरने को कहा है। बता दें कि चंडीगढ़ में लगातार स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। मौजूदा केस में दोषी ने शांति नगर, मनीमाजरा की सर्बजीत कौर के साथ स्नैचिंग की थी। वह कुराली (पंजाब) के एक सरकारी स्कूल में टीचर है।
शॉपिंग से पहले ही बैग चुरा लिया: पुलिस केस के मुताबिक, घटना वाले दिन 12 फरवरी, 2021 को शिकायतकर्ता टीचर अपने रिश्तेदार के साथ सेक्टर 7 की मार्किट में कपड़े खरीदने जा रही थी। जब वह उप्पल हाउसिंग सोसाइटी, मनीमाजरा के पास पहुंचे तो एक टू-व्हीलर पर आए युवक ने उनका बैग छीन लिया। इसमें उनके 15 हजार रुपए, एक मोबाइल फोन और अपनी ननद का मोबाइल फोन और पर्स था जिसमें 2,500 रुपए थे।
टीचर इतनी घबराहट में थी कि वह टू-व्हीलर का नंबर नोट नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस को कहा था कि वह संदिग्ध की पहचान कर सकती हैं। महिला की शिकायत पर मनीमाजरा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की थी।
4 मोबाइल और 3 लैपटॉप मिले थे: आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और एक कैमरा बरामद किया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी ने यह सामान चंडीगढ़ और मोहाली में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हुए चुराया। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर उसकी गिरफ्तार की गई थी जब वह चोरी का मोबाइल फोन मनीमाजरा मार्किट में बेचने जा रहा था। पुलिस ने अपनी विस्तृत जांच के बाद कोर्ट में चालान दायर किया था।
साबित हो गया केस: कोर्ट में आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया जिसके बाद ट्रायल शुरू किया गया। केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सेठी ने दर्ज गवाहियों और रिकवरी के आधार पर केस को साबित कर दिया। वहीं आरोपी के वकील ने भी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मनीष को स्नैचिंग केस में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।