जालंधर (ब्यूरो):पंजाब के जालंधर शहर में बिना लाइसेंस के हर कोई पटाखे नहीं बेच पाएगा। इसके लिए आज रेडक्रॉस भवन में लाइसेंस को लेकर ड्रा निकाला जाएगा। पुलिस प्रशासन ने पटाखा बेचने के इच्छुक लोगों से पटाखा लाइसेंस के लिए 10 सितंबर तक आवेदन मांगे थे। अब आवेदनों की स्क्रूटनी होने बाद आज 3 बजे लाइसेंस के लिए ड्रा निकाला जाएगा।
पुलिस की असलहा एवं लाइसेंसिंग ब्रांच में बर्ल्टन पार्क में लगने वाली दुकानों के 20 लाइसेंसों के लिए 126 लोगों ने आवेदन किया है। लाइसेंस के लिए जो शर्तें रखी थीं, उनमें मुख्य शर्त यह थी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, यानि कोई भी बालिग जालंधर निवासी अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
लाइसेंस आवेदन पर नहीं, बल्कि आए हुए आवेदनों में से भी ड्रा निकालने पर दिए जाएंगे। आवेदन के लिए पुलिस प्रशासन ने 7 लेकर 10 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया था। पुलिस प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 10 अक्टूबर को भी शाम 5 बजे तक ही आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद किसी का भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पंजाब के जालंधर शहर में बिना लाइसेंस के हर कोई पटाखे नहीं बेच पाएगा। इसके लिए आज रेडक्रॉस भवन में लाइसेंस को लेकर ड्रा निकाला जाएगा। पुलिस प्रशासन ने पटाखा बेचने के इच्छुक लोगों से पटाखा लाइसेंस के लिए 10 सितंबर तक आवेदन मांगे थे। अब आवेदनों की स्क्रूटनी होने बाद आज 3 बजे लाइसेंस के लिए ड्रा निकाला जाएगा।
पुलिस की असलहा एवं लाइसेंसिंग ब्रांच में बर्ल्टन पार्क में लगने वाली दुकानों के 20 लाइसेंसों के लिए 126 लोगों ने आवेदन किया है। लाइसेंस के लिए जो शर्तें रखी थीं, उनमें मुख्य शर्त यह थी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, यानि कोई भी बालिग जालंधर निवासी अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
लाइसेंस आवेदन पर नहीं, बल्कि आए हुए आवेदनों में से भी ड्रा निकालने पर दिए जाएंगे। आवेदन के लिए पुलिस प्रशासन ने 7 लेकर 10 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया था। पुलिस प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 10 अक्टूबर को भी शाम 5 बजे तक ही आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद किसी का भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।