जालंधर (ब्यूरो): मोहाली में झूला टूटने की घटना से सबक लेते हुए सोढल मेले में लगने वाले झूलों को लेकर जालंधर प्रशासन भी सख्त हो गया। जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि बिना आज्ञा के कोई भी झूला नहीं लगने दिया जाएगा। झूले लगाने की Permission लेने से पहले सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। उसी के बाद झूले की Permission मिलेगी। डीसी जालंधर ने बतौर जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों को उपयोग करते हुए कहा है कि धारा धारा 144 के तहत सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेलों के दौरान किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा झूले लगाने के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने कहा कि है कि झूला लगाने वाला व्यक्ति या कंपनी उपायुक्त कार्यालय की विविध शाखा के कमरा नंबर 22 में जाकर अनुमति ले सकता है।
डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने कहा कि विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों-मेलों के दौरान बहुत सारे लोग और कंपनियां झूले लगाते हैं। लेकिन हैरानी की बातल है कि इनमें से कोई भी जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेता है। देखने में यह भी आया है कि जहां पर झूले इत्यादि लगाए जाते हैं वहां पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं होते हैं। जिससे हर समय किसी अप्रिय घटना का अंदेशा बना रहता है। डीसी जसप्रीत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना यदि किसी ने झूले लगाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मोहाली में चल रहे मेले के दौरान रात को एक झूला टूट गया था। काफी ऊंचाई से यह झूला सीधे नीचे आ गिरा था। इस घटना में हालांकि किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था। लेकिन झूला करने के कारण झूले पर सवार एसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जिसे चोट नहीं लगी थी। इस घटना के बाद अब पंजाब हर जगह प्रशासन सतर्क हो गया है।