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प्रोफेसर भुल्लर की जेल से रिहाई आज संभव:1993 दिल्ली बम धमाकों में मिली थी फांसी की सजा; पंजाब चुनाव में बना रहा मुद्दा

मान्यवर 1993 के दिल्ली बम धमाकों में फांसी की सजा पाने वाले प्रोफेसर दविंदर सिंह भुल्लर आज जेल से रिहा हो सकते हैं। मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की मानसिक स्थिति को देखते हुए सजा ए मौत को उमक्रैद में बदल दिया था। भुल्लर तिहाड़ जेल के कैदी हैं लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अमृतसर जेल में रखा गया है।

प्रो. भुल्लर की रिहाई का मुद्दा हाल ही में संपन्न हुए भी खूब उठा। जिसमें दिल्ली की अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी सरकार विरोधियों के निशाने पर रही। अकाली दल और भाजपा ने आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर जमकर घेरा था। हालांकि आप इसका जिम्मा केंद्र सरकार पर डालती रही।

भाजपा नेता सिरसा ने दी जानकारी
भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने ट्वीट किया कि दविंदर भुल्लर को आज जेल से रिहा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भुल्लर उन 8 सिख कैदियों में शामिल थे, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 अक्टूबर 2019 को श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर रिहा करने करने का फैसला किया था। हालांकि केजरीवाल सरकार ने अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से उन्हें नहीं छोड़ा। सिरसा ने कहा कि आज सेंटेस रिव्यू कमेटी की मीटिंग है। उसमें रिहाई के लिए दविंदरपाल भुल्लर का भी नाम है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में लोगों ने केजरीवाल और भगवंत मान से सवाल पूछे तो उन्हें इस संबंध में फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा।

उम्रकैद की सजा पूरी हो चुकी
प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर के खिलाफ कई संगीन धाराओं के साथ टाडा एक्ट का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में फांसी के बाद उन्हें उम्रकैद की सजा हुई। हालांकि अब तक वह 24 साल की कैद काट चुके हैं। इसके बावजूद उनकी रिहाई नहीं हुई तो सिख संगठनों की तरफ से इसकी मांग की जा रही थी।