मान्यवर पंजाब सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 1 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया है.
पंजाब सरकार ने देश और पूरे पंजाब में तेजी से बढ़ रहे कोविना-19 (कोरोना के मामले) के मामलों को देखते हुए राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 1 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया है।
जारी अधिसूचना की प्रति।
ये आदेश पंजाब सरकार की ओर से सहायक निदेशक (सेक) शिक्षा विभाग को जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि यह तीसरी बार था जब पंजाब सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए थे।
पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बुधवार यानी 26 जनवरी से 1 फरवरी तक बैन को बढ़ा दिया गया है. अधिसूचना में पहले की तरह जारी रहेगा रात का कर्फ्यू