You are currently viewing मजीठिया की गिरफ्तारी का प्रयास तेज, जमानत रद्द होने के बाद अकाली नेता की तलाश में अमृतसर पहुंची मोहाली क्राइम ब्रांच की टीम

मजीठिया की गिरफ्तारी का प्रयास तेज, जमानत रद्द होने के बाद अकाली नेता की तलाश में अमृतसर पहुंची मोहाली क्राइम ब्रांच की टीम

मान्यवर बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।



नशा तस्करी मामले में फंसे वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। हालांकि पुलिस तीन दिन तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 3 दिन की छूट दी है। सोमवार को हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। मंगलवार को मोहाली क्राइम ब्रांच की टीम ने मजीठिया को ढूंढने के लिए अमृतसर ग्रीन एवेन्यू स्थित उनके निवास समेत छह स्थानों पर छापामारी की।

सोमवार को बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आरोप बेहद गंभीर हैं और याची से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। हाईकोर्ट ने पांच जनवरी को मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी थी, अब याचिका खारिज होने के चलते यह अंतरिम जमानत भी समाप्त हो गई है।

सोमवार को मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर तीन घंटे तक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने लंबी बहस के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोपहर एक बजे इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद शाम चार बजे फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

मोहाली में दर्ज की गई थी शिकायत
मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लिहाजा मजीठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट ने पांच जनवरी को मजीठिया को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने के आदेश दिए थे, साथ ही मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया था। 10 जनवरी को हुई सुनवाई में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि चाहे मजीठिया मामले की जांच में शामिल हो चुके हैं लेकिन वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।