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ड्रग केस बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

मान्यवर नशा मामले में पकड़े गए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत (जमानत) पर सोमवार को दोबारा सुनवाई हुई, लेकिन आज कोई फैसला नहीं हो सका है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को सोमवार को अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ने अकाली नेता मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने पहले मोहाली कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन बर्खास्त होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पहले उन्हें अदालत ने 18 दिनों के लिए जमानत दी थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था।

हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान मजीठिया और पंजाब सरकार दोनों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
अदालत ने इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान 10 जनवरी को मजीठिया को अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।