You are currently viewing 2013 गांधी मैदान विस्फोट मामले में , एनआईए कोर्ट ने 10 में से ; 9 आरोपियों को  किया दोषी करार

2013 गांधी मैदान विस्फोट मामले में , एनआईए कोर्ट ने 10 में से ; 9 आरोपियों को किया दोषी करार

मान्यवर:-एनआईए की एक विशेष अदालत में साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी हो गई है | अदालत ने 10 में 9 आरोपियों को दोषी माना है | एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है | इस मामले में अब 1 नवंबर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी |

इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुजमुल्लाह, उमर सिद्धकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तेखार आलम नाम के आरोपियों को ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिया गया है, जबकि फखरूद्दीन नाम के एक आरोपी को कोर्ट से ही रिहा कर दिया गया है |

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को उस समय भारतीय जनता पार्टी  की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की पटना के गांधी मैदान में रैल चल रही थी | इस हुंकार रैली से ठीक पहले यहां कई धमाके हुए, जिनमें 6 लोगों की जान चली गई और 90 अन्य घायल हो गए थे | हालांकि, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने रैली को जारी रखा | उन्होंने तुरंत धमाकों की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की |