मान्यवर:-पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है | यानी आगामी फरवरी माह में चुनाव संपन्न होने तक उनकी गिरफ्तारी पर भी साफ तौर पर रोक लगा दी गई है |
हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गिरफ्तारी राजनीतिक चाल हो सकती है | यह आदेश कम से कम अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव तक लागू रहेगा |
न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने जोर देकर कहा कि वह पंजाब पुलिस के अधिकारियों द्वारा अदालत से आगे निकलने की कोशिश में दिखाए गए साहस से अवगत हैं |
अपने 46 पन्नों के फैसले में, न्यायमूर्ति सांगवान ने कहा कि यह आदेश राजनीतिक आधार पर पंजाब सरकार द्वारा याचिका कर्ता को असाधारण परिस्थितियों और कठिनाइयों का मामला मानते हुए पारित किया जा रहा है |