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पीएम मोदी के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई

 

मान्यवर:-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजधानी दिल्ली में पोस्टर लगाने के मामले में 24 लोगों पर FIR दर्ज करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट  में सुनवाई हुई | लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से आधी अधूरी जानकारी को लेकर अदालत ने कहा कि सिर्फ अखबार पढ़कर जनहित याचिका दाखिल नहीं की जानी चाहिए | सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को एक हफ्ते में FIR और ब्योरा दाखिल करने को कहा है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ अखबार पढ़कर ही PIL दाखिल नहीं करनी चाहिए |

इस संबंध में कुछ तो ब्योरा दाखिल हो ताकि सुप्रीम कोर्ट मामले में आगे बढ़ सके | दरअसल इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज करने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है | याचिका में कोरोना को लेकर पीएम मोदी पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की गई है | साथ ही कहा गया है कि पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वो वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए लगाए गए पोस्टरों या विज्ञापन पर FIR या कार्रवाई ना करे |