इन कार्यों के लिए छूट
मान्यवर :- पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। राज्य सरकार ने निजी कार्यालयों और सेवा उद्योग को घर से काम करने के लिए कहा है। पंजाब में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी, जबकि रात 6 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये आदेश कल से राज्य में लागू हो गए हैं। आदेशों के उल्लंघन से महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही हो सकती है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल एक बैठक में ये निर्णय लिए, जिसकी अधिसूचना गृह विभाग ने जारी की। सरकार ने जिला उपायुक्तों को प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग सामाजिक दूरियों का पालन करें। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
नए दिए गए निर्देश
– पंजाब में मल्टीप्लेक्स, मॉल आदि सहित सभी दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। होम डिलीवरी रात 9 बजे तक होगी।
– शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान गैर-जरूरी गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
– शनिवार को सुबह 5 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि, सभी आवश्यक गतिविधियों को छूट दी जाएगी।
– सेवा उद्योग सहित सभी निजी कार्यालयों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।
इन पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं
– दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फल आदि जैसी आवश्यक चीजों की आपूर्ति करने वाली दुकानें और केमिस्ट की दुकानें खुली रहेंगी।
– निर्माण उद्योग पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
– 24 घंटे की शिफ्ट संचालित करने वाली फैक्ट्रियां खुली रहेंगी।
– हवाई यातायात, ट्रेनें, बस यातायात प्रभावित नहीं होंगे।
– कृषि, खरीद, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा सेवाएं।
– ई-कॉमर्स और सभी माल यातायात।
– टीकाकरण शिविर में पहुंचे।