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Delhi Coronavirus Night Curfew

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे-किसे छूट – कैसे बनेगा बनेगा ई पास

जानें सबकुछ

मान्यवर :- राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के खतरे को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है | दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन उपाय के तौर पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा है | हालांकि आवश्यक सेवाओं/गतिविधियों के लिए छूट है | राज्य सरकार ने कुछ कैटेगरी में छूट देने का फैसला लिया है, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों |

किन-किन को छूट है?

– भारत सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक निगमों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा प्रतिष्ठानों जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी एजेंसियों को छूट दी है |

– दिल्ली पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाओं, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है |

– गर्भवती महिलाओं और उपचार चाहने वाले रोगियों को रात के समय यात्रा के लिए छूट दी गई है |

– निजी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को छूट दी गई है, लेकिन उन्हें रात के कर्फ्यू के दौरान शहर में यात्रा करने के लिए अपना पहचानपत्र दिखाने की जरूरत होगी |

– एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को रात में यात्रा के लिए वैध टिकट दिखाने की जरूरत है |

– आवश्यक/गैर-आवश्यक सामानों के अंतर-राज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा | इस तरह की गतिविधि के लिए अलग से अनुमति/ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी |

– किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवा और चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानदारों को ई-पास होने पर ही कहीं जाने-आने की अनुमति है |

– इनके अलावा, बैंक, बीमा कार्यालयों और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं से जुड़े लोगों, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं को भी ई-पास होने के बाद अनुमति है |

रात के कर्फ्यू के दौरान यात्रा के लिए किसे छूट दी गई है और किसे ई-पास की जरूरत है ?

– आवश्यक कर्मचारियों या आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वालों को छूट दी गई है, लेकिन 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य है |

– प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को रात के कर्फ्यू के दौरान कहीं आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत है |

– रात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वालों को रात के कर्फ्यू समय के दौरान टीकाकरण केंद्रों या अस्पतालों की यात्रा के लिए ई-पास की जरूरत है |

– 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे बीच शहर में यात्रा करने वाले या दिल्ली से बाहर जाने वाले लोगों को ई-पास बनवाना होगा | हालांकि, छूट श्रेणियों के अंतर्गत आने वालों को ई-पास की जरूरत नहीं है |

E-Pass कैसे प्राप्त करें ?

– दिल्ली सरकार की आधिकारिक ई-पास वेबसाइट https://epass.jantasamvad.org/epass/init/ पर जाएं |

– फॉर्म में दी गई सभी जानकारी भरें. फॉर्म भरने के बाद, आपके दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल-आईडी पर आपको एक क्यूआर सक्षम छूट प्राप्त होगी |

– शहर में या राज्य की सीमाओं पर रात के कर्फ्यू के दौरान पुलिस द्वारा मांगे जाने पर ई-पास को डाउनलोड कर दिखाना जरूरी होगा |

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